ट्रेन में सामान चोरी होने पर ऐसे मिलेगा मुआवजा आपको आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स को अपने चोरी हुए सामान की जानकारी देनी होगी फिर एक फॉर्म भरना होगा। इसके मुताबिक आपका सामान 6 महीने के अंदर न मिलने पर आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं इसके बाद आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा यूटिलिटी