ट्रेन में सामान चोरी होने पर ऐसे मिलेगा मुआवजा

अमर उजाला

Sat, 8 January 2022

Image Credit : istock

आपको आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स को अपने चोरी हुए सामान की जानकारी देनी होगी

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फिर एक फॉर्म भरना होगा। इसके मुताबिक आपका सामान 6 महीने के अंदर न मिलने पर आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं

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इसके बाद आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा
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