अमर उजाला
Wed, 24 April 2024
बैंक का नियम होता है कि जब किसी खाते में दो साल तक लेन-देन नहीं होता, तो ऐसे खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है...
वहीं, फिर अगर बैंक खाता आगे 8 साल निष्क्रिय रहता है, तो ऐसे खाते की राशि को अनक्लेम्ड राशि मान लिया जाता है
अगर आपका खाता सिर्फ निष्क्रिय हुआ है, तो आप अपनी आईडी जैसे कुछ दस्तावेज जमा करके खाते को फिर से एक्टिव करवाकर पैसे निकाल सकते हैं
जबकि, अगर खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में नॉमिनी अपने आईडी प्रूफ दिखाकर और बाकी चीजें पूरी करके खाते से पैसे निकाल सकता है
नहीं खरीदना चाहते हैं एसी, तो ऐसे लगवा सकते हैं किराए पर