ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर तुरंत करें यह काम ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर आपको परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan.gov.in पर विजिट करना है इसके बाद आपको वेबसाइट पर 'लाइसेंस रिन्यू' वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने एक आवेदन पत्र आएगा, जिसे आपको भरना है इस फॉर्म में आपको नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर जैसी अन्य जानकारियां भरनी है। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें नेक्स्ट स्टेप पर आपको फीस की पेमेंट करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आप निर्धारित फीस को ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं इस तरह आप आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं यूटिलिटी न्यूज