अमर उजाला
Mon, 24 July 2023
कटे-फटे नोट को बदलने के लिए आप बैंक के करेंसी चेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं
कटे-फटे नोटों की रिफंड वैल्यू आरबीआई द्वारा तय की गई है...
कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति के कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है
अगर कोई बैंक ऐसा करता है, तो आप उसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं
इस दिन आ रही 14वीं किस्त, किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पर करें कॉल