अमर उजाला
Sat, 23 September 2023
बिना सीए के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, यहां रजिस्ट्रेशन कर अकाउंट बनाएं और फिर लॉगिन करें
अब होमपेज पर ई-फाइल के विकल्प पर क्लिक करें, फिर 'File Income Tax Return' को सेलेक्ट करें इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनने का ऑप्शन आएगा, फिर आपको ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल विकल्प में जाना है
फिर आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सेलेक्ट करना है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ITR-1 फॉर्म को चुनें और सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा
यहां सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस से डाटा को मिला सकते हैं, रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारी समेत बाकी जानकारी चेक कर लें और इसके बाद आप आईटीआर सबमिट कर दें
इस प्रोसेस को करने के बाद आईटीआर को ई-वेरीफाई करें, आप इसे बैंक डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर को आसानी से प्रोसेस कर देता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर की सहायता से आप आसानी से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं
फर्जी वेबसाइट से करते हैं फिल्में डाउनलोड, तो हो सकता है बैंक खाता खाली