अस्पताल की सभी सर्विस पर नहीं देना होता जीएसटी, यहां जानें नियम

अमर उजाला

Tue, 11 June 2024

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अगर आपने भी कभी अस्पताल के बिल पर जीएसटी दिया है तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि अस्पताल की सभी सर्विस पर ये नहीं देना होता है

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डॉक्टर, डायग्नॉस्टिक ट्रीटमेंट एंड केयर पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है

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जबकि, रूम या फिर दवाओं पर महज 5 प्रतिशत ही जीएसटी वसूला जा सकता है
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जिस रूम में मरीज भर्ती है उस पर भी तब जीएसटी लगता है जब उसका चार्ज पांच हजार रुपये से प्रतिदिन से ज्यादा हो

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हालांकि, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों पर 12 प्रतिशत तक जीएसटी लग सकता है

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