किसानों के लिए खेती से जुड़े कौन से सामान पर कम हुआ GST? यहां जानें

अमर उजाला

Thu, 4 September 2025

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कृषि से जुडे सामानों पर GST कम हुआ है, जहां पहले ट्रैक्टर के टायर के 18% जीएसटी लगता था, तो वहीं अब इसे 5% कर दिया गया है

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पहले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 12% जीएसटी देना होता था, पर अब से ट्रैक्टर खरीदने पर 5 प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा

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वानिकी-बागवानी मशीन, हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग मशीन , कंपोस्टिंग मशीन (खाद बनाने की मशीन) आद पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसकी नई दरें 5% कर दी गई है
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12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों और प्राकृतिक मेन्थॉल पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाया गया है और अब ये 5% लगेगा

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सिंचाई की मशीन पहले पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा। वहीं, कृषि मशीनरी पहले पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब से घटाकर 5% कर दिया गया है

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बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर पर पहले जीएसटी 12% जीएसटी था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है

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जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी

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