अमर उजाला
Sat, 10 May 2025
अगर आप भी दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं...
तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि दिल्ली मेट्रो की दीवार पर आप कुछ नहीं लिख सकते
मेट्रो की दीवारों, बोगी या सवारी डिब्बे पर लिखना या कुछ चिपकाना धारा 62 के तहत अपराध माना जाता है
डीएमआरसी के दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 के तहत यात्रियों को सख्त नियमों का पालन करना होता है
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