पीएफ खाताधारकों को मिलती है 7 लाख रुपये की यह सुविधा

अमर उजाला

Sat, 29 July 2023

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एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के अंतर्गत अगर पीएफ खाताधारक की किसी दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है 

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इस स्थिति में उसके द्वारा तय किए गए नॉमिनी को ये पैसे दिए जाते हैं

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एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत एकमुश्त 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है 

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वहीं ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है

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अगर पीएफ खाताधारक किसी नॉमिनी को रजिस्टर नहीं करता है। इस स्थिति में इस इंश्योरेंस कवरेज को कर्मचारी के जीवन साथी, बेटा/बेटी को दिया जाता है

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