पीएफ खाताधारकों को मिलती है 7 लाख रुपये की यह सुविधा एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के अंतर्गत अगर पीएफ खाताधारक की किसी दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है इस स्थिति में उसके द्वारा तय किए गए नॉमिनी को ये पैसे दिए जाते हैं एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत एकमुश्त 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है वहीं ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है अगर पीएफ खाताधारक किसी नॉमिनी को रजिस्टर नहीं करता है। इस स्थिति में इस इंश्योरेंस कवरेज को कर्मचारी के जीवन साथी, बेटा/बेटी को दिया जाता है यूटिलिटी न्यूज