मेट्रो में किसी के साथ दुर्घटना होने पर कितना मुआवजा मिलता है?

अमर उजाला

Thu, 8 February 2024

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दिल्ली मेट्रो अधिनियम, 2002 की धारा 57 में इसका उल्लेख किया गया है    

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इस नियम के अंतर्गत अगर मेट्रो में सफर करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है या उसे शारीरिक चोट लगती है 

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इस स्थिति में मेट्रो रेलवे प्रशासन मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा

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दिल्ली मेट्रो में मुआवजे के नियम के अंतर्गत मेट्रो स्टेशन पर अगर मेट्रो की वजह से किसी भी तरह का हादसा होता है

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इस स्थिति में 50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त मुआवजे को लेकर जो फैसला होगा उसका निर्णय मेट्रो कमेटी लेगी

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