मेट्रो में किसी के साथ दुर्घटना होने पर कितना मुआवजा मिलता है? दिल्ली मेट्रो अधिनियम, 2002 की धारा 57 में इसका उल्लेख किया गया है इस नियम के अंतर्गत अगर मेट्रो में सफर करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है या उसे शारीरिक चोट लगती है इस स्थिति में मेट्रो रेलवे प्रशासन मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा दिल्ली मेट्रो में मुआवजे के नियम के अंतर्गत मेट्रो स्टेशन पर अगर मेट्रो की वजह से किसी भी तरह का हादसा होता है इस स्थिति में 50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त मुआवजे को लेकर जो फैसला होगा उसका निर्णय मेट्रो कमेटी लेगी यूटिलिटी न्यूज