अमर उजाला
Sat, 6 June 2026
मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार बाइक का इंडिकेटर टूटा होने या काम न करने पर पुलिस आपका चालान काट सकती है।
यातायात नियमों के मुताबिक, सड़क पर चलने वाले हर वाहन के सभी सुरक्षा उपकरण पूरी तरह चालू हालत में होने चाहिए।
इंडिकेटर का मुख्य काम मुड़ते समय पीछे या सामने से आ रहे दूसरे वाहनों को संकेत देना होता है।
अगर यह टूटा हुआ है, तो पीछे चल रहे वाहन चालक को आपके मुड़ने का अंदाजा नहीं मिल पाता, जिससे गंभीर सड़क हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है।
इसे कानूनन 'असुरक्षित वाहन चलाना' माना जाता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका कोर्ट का चालान या ऑन-द-स्पॉट जुर्माना कर सकती है।
जुर्माने की राशि अलग-अलग राज्यों के नियमों के आधार पर बदल सकती है, जो आमतौर पर ₹500 से लेकर ₹1,500 या उससे अधिक भी हो सकती है।
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