बाइक का इंडिकेटर टूटा है तो क्या पुलिस फाइन लगा सकती है?

अमर उजाला

Sat, 6 June 2026

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मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार बाइक का इंडिकेटर टूटा होने या काम न करने पर पुलिस आपका चालान काट सकती है।

 

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यातायात नियमों के मुताबिक, सड़क पर चलने वाले हर वाहन के सभी सुरक्षा उपकरण पूरी तरह चालू हालत में होने चाहिए। 
 

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इंडिकेटर का मुख्य काम मुड़ते समय पीछे या सामने से आ रहे दूसरे वाहनों को संकेत देना होता है। 
 

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अगर यह टूटा हुआ है, तो पीछे चल रहे वाहन चालक को आपके मुड़ने का अंदाजा नहीं मिल पाता, जिससे गंभीर सड़क हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है।
 

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इसे कानूनन 'असुरक्षित वाहन चलाना' माना जाता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका कोर्ट का चालान या ऑन-द-स्पॉट जुर्माना कर सकती है। 
 

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जुर्माने की राशि अलग-अलग राज्यों के नियमों के आधार पर बदल सकती है, जो आमतौर पर ₹500 से लेकर ₹1,500 या उससे अधिक भी हो सकती है।

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