मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से निकाल रहे हैं पैसे, तो जरूर जान लें ये बातें मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना गैर कानूनी है। नॉमिनी भी बिना बैंक को बताए ऐसा नहीं कर सकता है बैंक को बिना जानकारी दिए हुए ऐसा करने पर सजा का प्रावधान है आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आप मृत व्यक्ति की सारी संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करने के बाद ही उसके बैंक के पैसों को निकाल सकते हैं अगर आप किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते में नॉमिनी हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के साथ आपको मृत व्यक्ति के बैंक अकाउंट की पासबुक... खाते का टीडीआर, डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार और पैन कार्ड देना होता है। इस प्रोसेस के बाद ही आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं यूटिलिटी न्यूज