अमर उजाला
Thu, 3 July 2025
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 जारी कर दी गई है
इसके मुताबिक, अब कैब कंपनियां पीक ऑवर्स में ग्राहकों से बेस फेयर से दोगुना तक चार्ज ले सकेगी
सरकार ने इस नए नियम को अगले 3 महीने के भीतर लागू करने की सलाह दी है
वहीं, अगर ड्राइवर बिना सही कारण किसी की राइड कैंसिल करता है तो उस पर बेस किराए का 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा
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