अमर उजाला
Fri, 31 May 2024
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें।
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। इसके बाद इसके बाद लेफ्ट में आपको link adhaar का ऑप्शन दिखेगा।
अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें पेमेंट के बारे में लिखा होगा। अब ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा उसमें से‘Income Tax’ पर क्लिक करें और फिर ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद Assessment Year में ‘2025-26’ का चुनाव करें और ‘Type of Payment में ‘Other Receipts (500)’ को चुनें।
उसके बाद ‘Fee for delay in linking PAN with Aadhaar’ को चुनें और ‘Continue’ के बटन पर क्लिक करें।
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