आधार को पैन कार्ड से जोड़ने का आखिरी मौका आज

अमर उजाला

Fri, 31 May 2024

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आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। 

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सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। इसके बाद इसके बाद लेफ्ट में आपको link adhaar का ऑप्शन दिखेगा।

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इस पर क्लिक करें। अब पैन और आधार नंबर डालें और सबमिट करें। उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे डालकर वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

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अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें पेमेंट के बारे में लिखा होगा। अब ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

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 इसके बाद एक नया पेज खुलेगा उसमें से‘Income Tax’ पर क्लिक करें और फिर ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें। 

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इसके बाद Assessment Year में ‘2025-26’ का चुनाव करें और ‘Type of Payment में ‘Other Receipts (500)’ को चुनें।

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उसके बाद ‘Fee for delay in linking PAN with Aadhaar’ को चुनें और ‘Continue’ के बटन पर क्लिक करें।

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Others’ के ऑप्शन पर 1,000 रुपये लिखा होगा और यह पहले से ही सेलेक्ट होगा। अब ‘Continue’ पर क्लिक करें और पेमेंट करें। बस हो गया काम।

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