सिम कार्ड का MNP कराने जा रहे हैं तो पहले पढ़ें यह खबर

अमर उजाला

Sat, 28 September 2024

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एक जुलाई 2024 से मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी (MNP) को लेकर नियम बदल गए हैं और इसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है।

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अब सिम कार्ड को दूसरी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करने में सात दिनों का समय लगेगा।

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दरअसल 26 जून 2024 से टेलीकॉम एक्ट 2023 भी लागू हो गया है जिसके तहत MNP को लेकर यह नया नियम है।

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दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल फोन नंबर के जरिये होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

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आप अधिकतम 9 सिम कार्ड एक पहचान पत्र पर रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सिम कार्ड होने पर आपको जेल हो सकती है

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नए कानून के तहत फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड जारी करने को लेकर भी कड़े प्रावधान के साथ जुर्माना तय किया गया है।

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