अमर उजाला
Sat, 28 September 2024
एक जुलाई 2024 से मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी (MNP) को लेकर नियम बदल गए हैं और इसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है।
अब सिम कार्ड को दूसरी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करने में सात दिनों का समय लगेगा।
दरअसल 26 जून 2024 से टेलीकॉम एक्ट 2023 भी लागू हो गया है जिसके तहत MNP को लेकर यह नया नियम है।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल फोन नंबर के जरिये होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
आप अधिकतम 9 सिम कार्ड एक पहचान पत्र पर रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सिम कार्ड होने पर आपको जेल हो सकती है
नए कानून के तहत फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड जारी करने को लेकर भी कड़े प्रावधान के साथ जुर्माना तय किया गया है।
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