MP Panchayat election: पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर जानिए कब क्या हुआ

अमर उजाला

Sat, 14 May 2022

Image Credit : सोशल मीडिया
मप्र सरकार ने 21 नवंबर को पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी। इसके तहत 2014 के परिसीमन पर चुनाव कराने का फैसला किया था।
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कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया। 

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शिवराज सरकार ने 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की। 

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सरकार और विपक्ष ने विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया। इसमें ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात थी। 

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28 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया। 

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19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई बंद कर दी। कहा कि चुनाव आयोग चुनाव में आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट का पालन करे। 

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10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। कोर्ट ने 15 दिन में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए।
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कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस 27% प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से खड़े करेगी। भाजपा ने भी वादा कर दिया कि पार्टी भी 27% टिकट ओबीसी नेताओं को देगी। 

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मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी मांग के लिए 21 मई को राज्यव्यापी 'बंद' का आह्वान किया।
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