क्या है एमपी की विधवा विवाह योजना? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 'मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना' चला रही है। इस योजना में विवाह करने वाली विधवा को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी वर्गों की महिलाओं को मिलता है लाभ। दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। आयकरदाता और सरकारी नौकरी न हो। पेंशन न मिलती हो। दूल्हे की पत्नी जीवित न हो। नाबालिग बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी दंपती की होगी। विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले के कलेक्टर, सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन देना होगा। http://socialjustice.mp.gov.in/ पर भी आवेदन कर सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति। पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahyog Yojana