UP Police: शादीशुदा है तो आवेदन से पहले जरूर जान लें ये नियम अगर आप शादीशुदा है और यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो यहां आवेदन करने के नियम जान लें क्योंकि नियमों के उल्लंघन के मामले में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो हालांकि, ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो सरकार आपको इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है नोटिस में लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है .