अमर उजाला
Sat, 28 September 2024
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) को पेंशनभोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है।
चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर ही जीवन बसर होता है, ऐसे में पेंशन का देरी से पहुंचना, उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वित्त मंत्रालय ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है।
मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने कहा कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी के खाते में उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंच जानी चाहिए। मार्च महीने को छोड़कर, जिसमें पेंशन को अगले महीने यानी अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्रालय के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा 20 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि निर्धारित समय सीमा से परे पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा करने में किसी भी देरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पेंशन में किसी तरह की देरी होने पर कार्रवाई की जाए।
पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समय पर संवितरण की निगरानी के लिए, सभी सीपीपीसी को मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट के संबंध में महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) के इस आदेश के बाद पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुझे नहीं लगता वो आएंगे...पार्थिव पटेल ने हार्दिक की टेस्ट में वापसी पर दिया बड़ा बयान