अमर उजाला
Wed, 24 August 2022
प्रस्तावित नए श्रम कानून के तहत सप्ताह में तीन दिन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।
25 अगस्त को तिरुपति में होने जा रहे श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में नए कानून को लागू करने पर सहमति बन सकती है।
सरकार ने 29 श्रम कानूनों के बदले इसे चार हिस्सों पारिश्रमिक संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, पेशागत सुरक्षा संहिता में विभाजित करने का फैसला किया है।
इनमें पारिश्रमिक संहिता को लेकर 31 राज्यों में, सामाजिक सुरक्षा संहिता पर 27 राज्यों, औद्योगिक संबंध संहिता पर 25 तो पेशागत सुरक्षा संहिता पर 24 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत अपना नियम तैयार कर लिया है।
श्रमिकों का बेसिक वेतन उसके कुल वेतन का कम से कम 50 फीसदी करना अनिवार्य किया गया है। पीएफ के मद में श्रमिकों के बेसिक का 12 फीसदी की जगह दस फीसदी हिस्सा ही कटेगा।
सम्मेलन में राज्यों से चार लेबर कोडों पर नियमों को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया तत्काल पूरा करने का अनुरोध किया जाएगा। सरकार की योजना नए श्रम कानूनों को हर हाल में इसी साल लागू करने की है।
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