महाराष्ट्र संकट: बागियों के पास सिर्फ तीन विकल्प

अमर उजाला

Sun, 26 June 2022

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महाराष्ट्र में चल रही खींच-तान के बीच एक तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हैं। दूसरी ओर शिवसेना ने भी विधानसभा उपाध्यक्ष के जरिए 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी करवा दिया है।
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बागी विधायकों के पास अभी क्या-क्या विकल्प हैं? क्या कोई नई पार्टी का गठन होगा या भाजपा में शामिल होंगे? आइए जानते हैं...
 
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अगर बागी विधायकों के पास दो तिहाई बहुमत है तो उनके ऊपर दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में बागी विधायकों के पास दो विकल्प बचते हैं। 
 
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पहला यह कि वह शिवसेना पर अपना हक जताएं और दूसरा यह कि शिवसेना से अलग होकर कोई नई पार्टी बना लें या फिर किसी और दल में शामिल हो जाएं।
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अगर बागी विधायक शिवसेना पर अपना दावा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। बिहार में लोक जन शक्ति पार्टी के विवाद के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। 
 

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अगर शिवसेना पर दोनों गुट अपना-अपना दावा करते हैं तो चुनाव आयोग इसपर फैसला करेगा। पार्टी के नियम-कानून के हिसाब से जिस गुट का दबदबा होगा आयोग के द्वारा सिंबल उसी को मिल जाएगा। 
 

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बागी विधायक एक बार शिवसेना छोड़ देते हैं तो उनका स्टेटस निर्दलीय विधायक का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह कुछ भी कर सकते हैं। कोई नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। 
 
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इस बीच शिवसेना ने चुनाव आयोग और विधानसभा उपाध्यक्ष से भी बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
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