जानिए क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट

अमर उजाला

Wed, 20 April 2022

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NSA का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है

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राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है

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अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है
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ये कानून  23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था
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इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकारें कर सकती हैं

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इस कानून में किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है
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