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राष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

अमर उजाला

Sat, 25 June 2022

Video Credit : सोशल मीडिया
देश में इस समय राष्ट्रपति पद के चुनाव की गहमा-गहमी है। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की चर्चा भी शुरू हो गई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिस कारण जल्द ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि दोनों पदों के चुनाव में अंतर क्या है।
 
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उपराष्ट्रपति को जहां लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी चुनते हैं, वहीं राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं।
 
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राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ-साथ विधायक भी मतदान करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं।
 
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राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं। 
 
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भारत का उप राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो।
 
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चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना होता है। 
 
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उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है जिसे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। 
 
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