अमर उजाला
Sat, 14 May 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजधानी पटना के कलेक्टोरेट कार्यालय की 350 साल पुरानी इमारत गिराने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अंग्रेज राज की हर इमारत का संरक्षण करने लायक नहीं है।
बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2019 को पटना कलेक्टर कार्यालय के इस जीर्ण-शीर्ण भवन को गिराने का फैसला कर आदेश जारी किए थे।
1972 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने एक सर्वेक्षण किया था। उसने पटना के कलेक्टोरेट को संरक्षित इमारत की सूची में शामिल नहीं किया था।
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