कैसे बनते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, कितनी होती है सैलरी? यहां जानें पिछले साल 2023 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में बदलाव को लेकर सरकार एक कानून लेकर आई थी नए कानून के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की जिम्मेदारी कानून मंत्रालय की है इसके लिए कानून मंत्रालय शॉर्ट लिस्ट किए नाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी के पास भेजेगा चयन कमेटी के पास यह अधिकार हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार या उससे अलग किसी अन्य उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश भी कर सकती है इसके बाद चयन कमेटी अपनी सिफारिश के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजेगी राष्ट्रपति उन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे और बाद में यह शपथ लेंगे बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी की तो, सीईसी को 34000 रुपये का मासिक व्यय भत्ता मिलता है, जो पूरी तरह से कर मुक्त है सीईसी को खुद, पति/पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए साल में तीन बार छुट्टी यात्रा रियायतें मिलती हैं सीईसी और ईसी को चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कामकाज) अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अनुसार वेतन और भत्ते मिलते हैं .