2000 का नोट बंद, एक्सचेंज के लिए क्या बैंक अकाउंट है जरूरी?

अमर उजाला

Sat, 20 May 2023

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है
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आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें

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आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे, और इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है

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यहां सवाल उठते हैं कि जिनके पास बैंक खाता नहीं है, वो फिर 2000 रुपये के नोट को कैसे बदल पाएंगे? या फिर क्या उसी बैंक से नोट बदले जाएंगे जिसमें ग्राहक का खाता मौजूद हो? इसका जवाब चलिए हम आपको देते हैं
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आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकता है, इसका मतलब कि बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है 

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आरबीआई ने यह भी कहा है कि एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे, और यह सुविधा निशुल्क होगी

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