अमर उजाला
Sat, 20 May 2023
आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें
आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे, और इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है
आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकता है, इसका मतलब कि बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है
आरबीआई ने यह भी कहा है कि एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे, और यह सुविधा निशुल्क होगी
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