अमर उजाला
Sat, 13 November 2021
आइए जानते हैं आरबीआई का नियम इसके बारेे में क्या कहता है
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक पुराने हो चुके या फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। बैंक के किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है।
नोटों को बदलने की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं होगी। बदले गए नोटों की रिफंड वैल्यू की कैलकुलेशन आरबीआई नियमों के अनुसार की जाएगी।
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