अब पुरानी कार या बाइक खरीदना होगा महंगा; जानें क्यों

अमर उजाला

Sun, 22 December 2024

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जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर दर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत किया।

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जीन थेरेपी पर भी जीएसटी से छूट दी गई है।

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जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, विमानन ईंधन व फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स कम करने का फैसला जनवरी में होगा।

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अगर आप पुराने वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, तो अब इस पर 18% जीएसटी देना होगा।

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क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप पर जीएसटी लगाने पर कोई फैसला नहीं।

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पौष्टिक चावल पर 5% टैक्स, किसानों से काली मिर्च, किशमिश की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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2,000 रुपये से कम भुगतान पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को कर से राहत मिलेगी। यह राहत पेमेंट गेटवे व फिनटेक सेवाओं को नहीं मिलेगी।

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जीएसटी परिषद ने 2019 के निर्णय के तहत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों पर दी जा रही जीएसटी छूट को बरकरार रखा है।

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