अमर उजाला
Fri, 19 May 2023
आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के बैंक नोट न जारी करें
2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे
आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे
रिजर्व बैंक ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से हटाया था
लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे
किसी भी बैंक शाखा में आप अपने दो हजार के नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं
एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे
नोट एक्सचेंज की यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 तक चलेगी।
भारत से ईरान फिर लंदन पहुंचे थे हिंदूजा ब्रदर्स के 'एसपी'