अमर उजाला
Thu, 12 May 2022
नोट की लंबी उम्र के लिए इसे बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल किया जाता है
नोट बनाने के लिए कपास के अलावा गैटलिन और आधेसिवेस सोलुशन का प्रयोग होता है
भारत में नोट जारी का करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है
अधिनियम की धारा 22 के अनुसार उसे यह अधिकार मिला हुआ है
प्रचलन से लौटे हुए नोटों की जांच करके उन्हें फिर से जारी किया जाता है
नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कटे फटे नोटों को नष्ट कर दिया जाता है
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