अमर उजाला
Sun, 6 July 2025
नई गाड़ी खरीदते समय आप गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज इश्यू करवाते हैं।
इसी तरह पुरानी गाड़ी बेचते समय उन डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी के नए मालिक के नाम ट्रांसफर करवाना भी होता है।
आइए जानते हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या परेशानी हो सकती है।
पुरानी कार या बाइक बेच दी है और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करवाया है तो गाड़ी आपके ही नाम पर रहेगी।
ऐसे में यदि अगर नया मालिक गाड़ी से कोई हादसा या अपराध कर बैठा तो आप पर भी जांच चल सकती है।
पुरानी गाड़ी बेचते समय ग्राहक का आधार, RC और ड्राइविंग लाइसेंस जरूर चेक करें।
गड़ी बेचते समय पूरी प्रक्रिया का पालन करें। RTO से नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाएं और NOC जरूर लें।
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