खरीदी है सकेंड हैंड गाड़ी तो जरूर करवा लें ये काम, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

अमर उजाला

Tue, 4 March 2025

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अगर आपने भी पुरानी गाड़ी खरीदी है तो आपको एक काम जरूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं।
 

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 ये काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
 

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पुनानी गाड़ी खरीदने पर आपको उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी होता है।
 

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अगर आप RC को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 
 

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ऐसे में आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस।
 

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सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद ऑनलाइन सेवाओं में वाहन सेवाएं चुनें और अपने खाते में लॉगिन करें।
 

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इसके बाद Ownership transfer चुनें। फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद फी पेमेंट करें।

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इसके बाद आरटीओ कार्यालय में जाएं। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। फॉर्म भरें और हस्ताक्षर करें। आरटीओ अधिकारी दस्तावेज की जांच करेगा।
 

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आपको वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, खरीदार और विक्रेता के पहचान प्रमाण और बैंक एनओसी जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
 

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