अमर उजाला
Tue, 4 March 2025
अगर आपने भी पुरानी गाड़ी खरीदी है तो आपको एक काम जरूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं।
ये काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
पुनानी गाड़ी खरीदने पर आपको उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी होता है।
अगर आप RC को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
ऐसे में आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस।
सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद ऑनलाइन सेवाओं में वाहन सेवाएं चुनें और अपने खाते में लॉगिन करें।
इसके बाद Ownership transfer चुनें। फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद फी पेमेंट करें।
इसके बाद आरटीओ कार्यालय में जाएं। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। फॉर्म भरें और हस्ताक्षर करें। आरटीओ अधिकारी दस्तावेज की जांच करेगा।
आपको वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, खरीदार और विक्रेता के पहचान प्रमाण और बैंक एनओसी जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
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