एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर कितना लगता है जुर्माना?

अमर उजाला

Mon, 17 February 2025

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मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत एंबुलेंस को रास्त न देना अपराध है।
 

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यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि किसी घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई जा सके।
 

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एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर न केवल फाइन है, बल्कि इससे जेल भी हो सकती है।
 

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अगर किसी व्यक्ति ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो उसपर 10,000 रुपये का चालान लगाया जा सकता है।
 

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अगर यह गलती बार-बार दोरहाई गई तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है।
 

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एंबुलेंस को रास्ता देना न केवल जिम्मेदारी है बल्कि यह मानव कर्तव्य भी है।
 

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