बाइक मोडिफाई कराने से पहले जानें ये नियम बाइक को अलग लुक देने के लिए काफी लोग मोडिफिकेशन का सहारा लेते हैं। काफी लोग नई मोटरसाइकिल में कुछ अलग से उपकरण लगवाते हैं। मगर देश में बाइक मोडिफिकेशन करवाने के क्या नियम हैं, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आगे जानिए इसका नियम। अगर बाइक में नियम के खिलाफ कुछ भी मोडिफाई कराया गया है तो इसके लिए भारी चालान देना पड़ सकता है। कई मामलों में वाहन जब्त भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में मोटर वाहन नियम के तहत किसी भी वाहन को मोडिफाई करना प्रतिबंधित है। मगर इसके बाद भी यह काम जारी है। मोटर नियम के मुताबिक, बाइक का साइज, इंजन और चेसिस नंबर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। बाइक का इंजन खराब होने पर इंजन बदला जा सकता है, मगर इसके लिए आरटीओ से एनओसी लेनी पड़ती है। इंजन के चेसिस नंबर की डिटेल भी आरटीओ को देनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बाइक का रंग बदल लें तो नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते हैं। मगर रंग बिगड़ने पर आरटीओ से अनुमति लेने के बाद ऐसा संभव है। मोटर नियम के अनुसार, बाइक के टायर में बदलाव कर सकते हैं, मगर टायर का साइज बड़ा या फिर छोटा नहीं होना चाहिए। Auto