वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजिम के तहत सात लाख रुपये तक की आय को आयकर के दायरे से बाहर करने की घोषणा की है। पुरानी टैक्स रिजिम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री होती थी। पुरानी टैक्स रिजिम में अलग-अलग तरह के निवेश और बचत पर मिलने वाली छूट का अगर आप इस्तेमाल करें तो दस लाख की आय होने पर भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पूरा गणित समझने के लिए देखें वीडियो...
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