दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आवंटित बंगला रद्द करने का उपराज्यपाल के आदेश खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि 12 अप्रैल का आवंटन रद्द करने वाले आदेश में ये नहीं बताया गया कि किस कानून या नियम का उल्लंघन किया गया है।
22 August 2017
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21 August 2017
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