खटीमा। विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अतिरिक्त सिविल जज ज्योत्सना ने कहा घरेलू हिंसा अधिनियम सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कानूनी जानकारियां दी। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उनका निस्तारण किया गया। राइंका सैजना में आयोजित शिविर का शुभारंभ करते हुए अतिरिक्त सिविल जज ज्योत्सना ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों की सुरक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने कहा यदि आरोपी अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए ग्लानि महसूस करता है तो वह इस संबंध में न्यायालय में आवेदन दे सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों को बुलाकर उस स्थिति में समझौता हो सकता है बशर्ते वादी पक्ष राजी हो। लेकिन समझौता न होने पर यह आवेदन आगे की कार्रवाई में मान्य नहीं होगा। सीओ जेएस पांगती ने कहा पुलिस आम जनता को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तैयार है। उन्होंने आम जनता से गांव-गांव में लगने वाले विधिक साक्षरता शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रख समाधान कराने का आह्वान किया। शिविर में केडी भट्ट ने वन अधिनियम, चंचल सिंह ने संविधान और बाल श्रम, अकील अहमद ने फौजदारी, रामबचन ने राजस्व, छत्तर सिंह सेल्ला ने दुर्घटना, डा. विभूति प्रसाद ने परिवार नियोजन, जननी योजना, स्वास्थ्य कार्ड आदि की जानकारी दी गई। संचालन साबिर हुसैन ने किया। इस दौरान कोतवाल अजय ध्यानी, नायब तहसीलदार भोले लाल, प्रधानाचार्य बीसी पंत, जिला पंचायत सदस्य द्रोपदी राणा, उप प्रधान जसविंदर कौर, वरिंदर महरोक, दामोदर पाटनी, गुरचरन, हरेंद्र भट्ट, मुन्नालाल, आरडी चौहान, भगवाननाथ गोस्वामी, किशन आर्य, रघुवीर सिंह राणा आदि थे।
खटीमा। विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अतिरिक्त सिविल जज ज्योत्सना ने कहा घरेलू हिंसा अधिनियम सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कानूनी जानकारियां दी। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उनका निस्तारण किया गया।
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राइंका सैजना में आयोजित शिविर का शुभारंभ करते हुए अतिरिक्त सिविल जज ज्योत्सना ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों की सुरक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने कहा यदि आरोपी अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए ग्लानि महसूस करता है तो वह इस संबंध में न्यायालय में आवेदन दे सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों को बुलाकर उस स्थिति में समझौता हो सकता है बशर्ते वादी पक्ष राजी हो। लेकिन समझौता न होने पर यह आवेदन आगे की कार्रवाई में मान्य नहीं होगा। सीओ जेएस पांगती ने कहा पुलिस आम जनता को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तैयार है। उन्होंने आम जनता से गांव-गांव में लगने वाले विधिक साक्षरता शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रख समाधान कराने का आह्वान किया। शिविर में केडी भट्ट ने वन अधिनियम, चंचल सिंह ने संविधान और बाल श्रम, अकील अहमद ने फौजदारी, रामबचन ने राजस्व, छत्तर सिंह सेल्ला ने दुर्घटना, डा. विभूति प्रसाद ने परिवार नियोजन, जननी योजना, स्वास्थ्य कार्ड आदि की जानकारी दी गई। संचालन साबिर हुसैन ने किया। इस दौरान कोतवाल अजय ध्यानी, नायब तहसीलदार भोले लाल, प्रधानाचार्य बीसी पंत, जिला पंचायत सदस्य द्रोपदी राणा, उप प्रधान जसविंदर कौर, वरिंदर महरोक, दामोदर पाटनी, गुरचरन, हरेंद्र भट्ट, मुन्नालाल, आरडी चौहान, भगवाननाथ गोस्वामी, किशन आर्य, रघुवीर सिंह राणा आदि थे।
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