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रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला जज नीना अग्रवाल की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी दिनेशपुर निवासी सेवा सिंह की सजा बकरार रखी है। उसे अवर न्यायालय ने छह माह की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ उसने याचिका दायर की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनेशपुर निवासी नकूल मंडल ने पुलिस को तहरीर सौंप कहा था कि नौ मार्च 1999 को जब वह अपने भाई के साथ खेतों में पानी लगा रहा था। तभी सेवा सिंह अपने भाई रंजीत के साथ वहां पहुंचा। पानी लगाने से मना करने पर मारपीट करने लगा। आरोप था कि सेवा सिंह ने दोनों भाईयों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अवर न्यायालय द्वारा इस मामले में अभियुक्त सेवा सिंह को 6 माह के सश्रम कारावास व हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिस पर अभियुक्त सेवा सिंह ने निर्णय के खिलाफ अपील दायर की थी। तृतीय अपर जिला जज की अदालत ने अभियुक्त सेवा सिंह की अपील खारिज करते हुए अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा।
रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला जज नीना अग्रवाल की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी दिनेशपुर निवासी सेवा सिंह की सजा बकरार रखी है। उसे अवर न्यायालय ने छह माह की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ उसने याचिका दायर की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनेशपुर निवासी नकूल मंडल ने पुलिस को तहरीर सौंप कहा था कि नौ मार्च 1999 को जब वह अपने भाई के साथ खेतों में पानी लगा रहा था। तभी सेवा सिंह अपने भाई रंजीत के साथ वहां पहुंचा। पानी लगाने से मना करने पर मारपीट करने लगा। आरोप था कि सेवा सिंह ने दोनों भाईयों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अवर न्यायालय द्वारा इस मामले में अभियुक्त सेवा सिंह को 6 माह के सश्रम कारावास व हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिस पर अभियुक्त सेवा सिंह ने निर्णय के खिलाफ अपील दायर की थी। तृतीय अपर जिला जज की अदालत ने अभियुक्त सेवा सिंह की अपील खारिज करते हुए अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा।