नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना तिवारी की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जंगलियागांव भीमाताल निवासी देवकी देवी ने 12 अगस्त 2011 को थाना भीमताल में पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 10 अगस्त की रात 2.30 बजे राजू पलड़िया पुत्र शिवदत्त पलड़िया निवासी गुनियागौर जगंलियागंाव उसके घर आ धमका और उसकी 17 वर्षीय पुत्री कविता के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की के विरोध करने पर उसने मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 23 अगस्त 2011 को मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई। मामले की अगली सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। न्यायालय ने यौन शोषण के आरोपी को एक साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना तिवारी की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जंगलियागांव भीमाताल निवासी देवकी देवी ने 12 अगस्त 2011 को थाना भीमताल में पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 10 अगस्त की रात 2.30 बजे राजू पलड़िया पुत्र शिवदत्त पलड़िया निवासी गुनियागौर जगंलियागंाव उसके घर आ धमका और उसकी 17 वर्षीय पुत्री कविता के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की के विरोध करने पर उसने मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 23 अगस्त 2011 को मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई। मामले की अगली सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। न्यायालय ने यौन शोषण के आरोपी को एक साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।