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हरिद्वार। आरटीआई के तहत सूचना न मिलने पर सूचना आयोग ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शहरी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आवेदक अहसान अंसारी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत 12 जून 2012 में विद्युत वितरण खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता/लोक सूचना अधिकारी से कुंभ के दौरान करवाए गए कार्यों से सम्बंध में सूचना मांगी थी। समय पर जवाब नहीं मिलने पर आवेदक ने उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के प्रथम अपीलय अधिकारी/डीजीएम से भी अपील की थी। लेकिन तब भी निपटारा नहीं हुआ था। सूचना आयोग ने 15 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन द्वारा कोई सूचना न देने पर अधिनियम की धारा 20-1 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। मुख्य सूचना आयुक्त नृप सिंह नपलच्याल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रबन्ध निदेशक उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन देहरादून को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय के आगामी माह के वेतन से एक मुश्त कर सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व खाते में जमा कराने के निर्देश जारी किये हैं।
हरिद्वार। आरटीआई के तहत सूचना न मिलने पर सूचना आयोग ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शहरी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आवेदक अहसान अंसारी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत 12 जून 2012 में विद्युत वितरण खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता/लोक सूचना अधिकारी से कुंभ के दौरान करवाए गए कार्यों से सम्बंध में सूचना मांगी थी। समय पर जवाब नहीं मिलने पर आवेदक ने उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के प्रथम अपीलय अधिकारी/डीजीएम से भी अपील की थी। लेकिन तब भी निपटारा नहीं हुआ था। सूचना आयोग ने 15 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन द्वारा कोई सूचना न देने पर अधिनियम की धारा 20-1 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। मुख्य सूचना आयुक्त नृप सिंह नपलच्याल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रबन्ध निदेशक उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन देहरादून को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय के आगामी माह के वेतन से एक मुश्त कर सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व खाते में जमा कराने के निर्देश जारी किये हैं।