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Mukhtar Ansari: सजा सुनाए जाने पर हाथ जोड़ कर सिर झुकाए खड़ा रहा मुख्तार, जज से कहा- मैं निर्दोष
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Mon, 05 Jun 2023 08:00 PM IST
Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड का फैसला सुनाने के दौरान बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाने के दौरान मुख्तार अंसारी सिर झुकाए खड़ा रहा।
अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद
- फोटो : अमर उजाला
वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड का फैसला सुनाने के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दो बार पेश हुआ। वह बांदा की जेल में बंद है। अदालत में मौजूद अधिवक्ताओं के मुताबिक, दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाने के दौरान मुख्तार अंसारी हाथ जोड़ कर और सिर झुकाए खड़ा रहा। वह थका हुआ सा दिख रहा था।
दोषी करार दिए जाने से पहले उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे राजनीतिक रंजिश में फंसाया गया है। वहीं, सजा सुनाए जाने के दौरान मुख्तार ने वर्ष 2005 से अब तक जेल में बिताई गई लंबी अवधि, बीमारी और अपनी अधिक उम्र का हवाला दिया। कहा कि उसे कम से कम दंड से दंडित किया जाए, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर मुख्तार को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। हालांकि, सभी सजाएं साथ चलेंगी।
...तो अब ताउम्र जेल में रहेगा मुख्तार
मुख्तार ने अब तक जेल में जो समय बिताया है, वह आजीवन कारावास की सजा में समायोजित हो जाएगी। अदालत ने बांदा के जेल अधीक्षक को निर्देशित किया और कहा कि अवधेश राय की हत्या से जुड़े मामले में अभियुक्त मुख्तार अंसारी जमानत पर है। उसकी जमानत निरस्त की जाती है। उसे तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। इस फैसले के साथ ही तय हो गया कि अब माफिया मुख्तार अंसारी को ताउम्र जेल में ही रहना होगा।
ये भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी को उम्रकैद: कांग्रेस नेता अजय राय ने कोर्ट की चौखट पर टेका मत्था, बोले- सत्य की जीत हुई
मुख्तार अंसारी को पहली बार उम्रकैद की सजा
- फोटो : अमर उजाला
इससे पहले दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर की अदालतें भी मुख्तार अंसारी को सजा सुना चुकी हैं। अदालत में मुख्तार के अधिवक्ता आदित्य वर्मा ने कहा कि अभियुक्त बुजुर्ग और बीमार है। अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किया जाए। वहीं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। अवधेश राय की हत्या दिनदहाड़े किया जाना साबित है और यह दुर्लभ से दुर्लभतम केस की श्रेणी में आता है। ऐसे में अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए।
कोर्ट परिसर में हर-हर महादेव का उद्घोष
अजय राय ने अदालत की चौखट पर मत्था टेका
- फोटो : अमर उजाला
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोपहर 12:05 बजे मुख्तार को दोषी ठहराया, फिर लंच के बाद सजा सुनाने का एलान किया। अदालत ने लगभग सवा दो बजे मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई तो कोर्ट परिसर हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के दौरान मामले के मुख्य गवाह अजय राय ने अदालत की चौखट पर मत्था टेका और कहा कि तीन दशक से ज्यादा लंबे संघर्ष के बाद सत्य और न्याय की जीत हुई है। इसलिए न्यायपालिका को दंडवत प्रणाम कर हृदय से आभार जताया है।
31 वर्ष 10 महीने दो दिन बाद आया फैसला
अवधेश राय हत्याकांड में फैसला 31 वर्ष 10 महीने दो दिन बाद फैसला है। इस पर पीड़ित अवधेश राय की बेटी हनी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने दिवंगत पिता के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है।
60वें जन्मदिन से पहले मुख्तार को उम्रकैद की सजा
इसी 30 जून को को मुख्तार अंसारी 60 वर्ष का होने वाला है। उसका जन्म 30 जून 1963 को हुआ था। 60वें जन्मदिन से 25 दिन पहले यानी सोमवार को ही वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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