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पूर्व सांसद जवाहर जिला जेल से रिहा

Varanasi Updated Sun, 20 May 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत में जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद सोयेपुर जहरीली शराब कांड में पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल की रिहाई का परवाना शनिवार दोपहर जारी हुआ। जिला जेल से पूर्व सांसद के करीब 22 माह बाद रिहा होने पर पूर्व सपा विधायक अब्दुल समद अंसारी ने जेल के बाहर उनकी अगवानी की। जेल से निकलकर वाहनों के काफिले के साथ वह लालपुर स्थित अपने आवास पहुंचे। यहां समर्थकों ने पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया।

जिला पुलिस ने 23 जुलाई, 2010 को सोयेपुर जमीन प्रकरण में पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल और उनके छोटे भाई विजय जायसवाल को उनके लालपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जेल में आने के बाद सोयेपुर जहरीली शराब प्रकरण में भी उन पर आरोप तय हुए। रमाडा होटल के साथ मॉल की खतौनी में हेराफेरी के मामले भी उजागर हुए। सोयेपुर के पूर्व ग्राम प्रधान वंशराज उर्फ बंशू पर हमले के मामले में भी महेश जायसवाल के साथ दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज हुआ। विजय की जमानत तो पांच माह पहले हो गई लेकिन पूर्व सांसद की जमानत स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट से जमानत का आदेश मिलने के बाद पूर्व सांसद के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में उसकी प्रति दाखिल की। अदालत ने व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदारों के आधार पर पूर्व सांसद को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में जमानतदारों के सत्यापन की रिपोर्ट आने के बाद परवाना जारी हुआ। इस बीच जिला कारागार के सामने उनके समर्थकों की गाडि़यों का काफिला इकट्ठा हो गया था। जिला जेल अधीक्षक ने परवाना मिलने के बाद कानूनी औपचारिकता पूरी कर पूर्व सांसद को रिहा कर दिया।
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