{"_id":"62815","slug":"Varanasi-62815-140","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली से गिरफ्तार इनामी कोर्ट के आदेश पर रिहा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अवनीश सक्सेना की अदालत ने रामनगर थाने के आरोपी नागेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड बनाए जाने के प्रपत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर में तीन मामले दिखाए गए हैं। इनमें से एक में हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है और एक मामले में आरोपी को 30 दिन के अंदर सक्षम न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया गया है। जबकि, चंदौली जिले के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र पेश नहीं किया गया। अदालत ने इन परिस्थितियों में आरोपी को इस शर्त के साथ एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने आदेश दिया कि वह विवेचना मेें सहयोग करेगा। मुचलका भरने के बाद उसे रिहा कर दिया गया।
विवेचक ने आरोपी को अदालत में पेश करते हुए गैंगस्टर के तीन मामलों का जिक्रकरते हुए न्यायिक रिमांड बनाए जाने का अनुरोध किया था। कहा गया कि आरोपी को कुर्की की कार्रवाई के बाद काफी प्रयास कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि तीन मामलोें में दो की सुनवाई पर रोक है जबकि तीसरे मामले में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। ऐसे में रिमांड नहीं बनना चाहिए। आरोपी को एसओजी की टीम ने दिल्ली में बीते रविवार को गिरफ्तार किया था। पता चला है कि इस मामले में पूर्व डीजीपी और डीआईजी को हाईकोर्ट में पेश होकर जवाब दाखिल करना था। इस कारण पुलिस अधिकारी काफी दबाव मेें आ गए थे। इस मामले में नागेश के दो अन्य इनामी साथियों सत्येंद्र और विपिन कुमार सिंह की तलाश हो रही है।
जिला पुलिस को लगा तगड़ा झटका
वाराणसी। नागेश कुमार सिंह के ऊपर एसएसपी बीडी पाल्सन ने 12 मई को पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। सत्येंद्र और विपिन कुमार सिंह के ऊपर भी इनाम रखा गया है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने दिन-रात एक कर दिया था। पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन अदालत ले जाने से पहले उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को खंगालना भूल गई। रिमांड न मिलने से जिला पुलिस को तगड़ा झटका लगा है। हाल के दिनों में यह पहला मामला है जब पुलिस का रिमांड आवेदन खारिज कर दिया गया।
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