उन्नाव। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का लाभ अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगा। इसके लिए मजदूर के लिए कम से कम पंद्रह दिन काम करना जरूरी होगा।
वर्ष 2008 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालेे परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाया गया था। अब देश में गैर संस्थागत रूप से काम करने वाले मजदूरों को भी इसमें शामिल करने की योजना केंद्र सरकार ने तैयार की। इसके तहत वर्ष में कम से कम 15 दिन काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त सचिव डीके जैन ने मनरेगा मजदूरों को बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे मनरेगा मजदूरों की लिस्ट तैयार करवा कर बीमा योजना से संबंधित विभागों को सौंपे जाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मनरेगा के बीपीएल और एपीएल मजदूराें को समान रूप से मिलेगा। योजना का लाभ पाने की सिर्फ इतनी शर्त है कि मजदूर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम से 15 दिन का काम किया हो। योजना से मजदूर और उसके परिवार को अधिकतम 30 हजार रुपये तक इलाज के लिए मिल सकेंगे। सीडीओ विवेक ने बताया कि अभी उन्हें शासन से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है मामला उनके संज्ञान में है आदेश प्राप्त होते ही ब्लाक स्तर पर पंद्रह दिन काम करने वाले मजदूरों की सूची बनवा कर उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलवाया जाएगा।
उन्नाव। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का लाभ अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगा। इसके लिए मजदूर के लिए कम से कम पंद्रह दिन काम करना जरूरी होगा।
वर्ष 2008 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालेे परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाया गया था। अब देश में गैर संस्थागत रूप से काम करने वाले मजदूरों को भी इसमें शामिल करने की योजना केंद्र सरकार ने तैयार की। इसके तहत वर्ष में कम से कम 15 दिन काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त सचिव डीके जैन ने मनरेगा मजदूरों को बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे मनरेगा मजदूरों की लिस्ट तैयार करवा कर बीमा योजना से संबंधित विभागों को सौंपे जाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मनरेगा के बीपीएल और एपीएल मजदूराें को समान रूप से मिलेगा। योजना का लाभ पाने की सिर्फ इतनी शर्त है कि मजदूर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम से 15 दिन का काम किया हो। योजना से मजदूर और उसके परिवार को अधिकतम 30 हजार रुपये तक इलाज के लिए मिल सकेंगे। सीडीओ विवेक ने बताया कि अभी उन्हें शासन से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है मामला उनके संज्ञान में है आदेश प्राप्त होते ही ब्लाक स्तर पर पंद्रह दिन काम करने वाले मजदूरों की सूची बनवा कर उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलवाया जाएगा।