सोनभद्र। जनपद न्यायधीश नरेश जैन की अदालत ने मंगलवार को चार हत्यारोपियों की जमानत खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आरोपियों और प्रभारी शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश से आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है।
चोपन थाना क्षेत्र के अवई गांव में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर स्थित एक होटल के पास 18 दिसंबर, 12 की रात्रि धारदार हथियार से लैस बदमाशों ने ट्रक चालक श्यामसुंदर पाल की हत्या कर दी थी। इसके अलावा बदमाशों ने कई वाहन चालक और दुकानदारों को पीट कर घायल करने के बाद लूटपाट कर फरार हो गए थे। मृतक चालक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए हत्यारोपियों को दबोच लिया। मंगलवार को जिलाजज नरेश जैन की अदालत में ट्रक चालक श्यामसुंदर पाल की सुनवाई हुई। जज साहब ने सुनवाई करते हुए आरोपी तपेश्वर घसिया, लाली घसिया, बच्चन उर्फ खोड़े, धरमू घसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत का फैसला आने के बाद आरोपियों के परिजनों का कहना रहा कि न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
सोनभद्र। जनपद न्यायधीश नरेश जैन की अदालत ने मंगलवार को चार हत्यारोपियों की जमानत खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आरोपियों और प्रभारी शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश से आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है।
चोपन थाना क्षेत्र के अवई गांव में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर स्थित एक होटल के पास 18 दिसंबर, 12 की रात्रि धारदार हथियार से लैस बदमाशों ने ट्रक चालक श्यामसुंदर पाल की हत्या कर दी थी। इसके अलावा बदमाशों ने कई वाहन चालक और दुकानदारों को पीट कर घायल करने के बाद लूटपाट कर फरार हो गए थे। मृतक चालक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए हत्यारोपियों को दबोच लिया। मंगलवार को जिलाजज नरेश जैन की अदालत में ट्रक चालक श्यामसुंदर पाल की सुनवाई हुई। जज साहब ने सुनवाई करते हुए आरोपी तपेश्वर घसिया, लाली घसिया, बच्चन उर्फ खोड़े, धरमू घसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत का फैसला आने के बाद आरोपियों के परिजनों का कहना रहा कि न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।