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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मासूम के साथ मुंहकाला करने के आरोपी घूरन केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पक्ष के वकील और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपी भी मौजूद रहा, उसे मिर्जापुर कारागार भेज दिया गया।
गौरतलब हो कि चोपन थाना क्षेत्र के चतरवार गांव में 18 नवंबर,11 को दोपहर में घर के सामने खेल रही पांच वर्षीय मासूम को एक व्यक्ति बहला-फूसला कर घर में ले गया और उसकी अस्मत लूटने के बाद फरार हो गया। पीड़ित मासूम ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी तो वे उसे लेकर थाने पहुंच गए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव केे ही आरोपी घूरन केवट केे विरुद्ध 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उक्त मुकदमे की सुनवाई करने के दौरान आरोपी घूरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उधर, पीड़ित पक्ष के लोगों ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया।
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मासूम के साथ मुंहकाला करने के आरोपी घूरन केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पक्ष के वकील और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपी भी मौजूद रहा, उसे मिर्जापुर कारागार भेज दिया गया।
गौरतलब हो कि चोपन थाना क्षेत्र के चतरवार गांव में 18 नवंबर,11 को दोपहर में घर के सामने खेल रही पांच वर्षीय मासूम को एक व्यक्ति बहला-फूसला कर घर में ले गया और उसकी अस्मत लूटने के बाद फरार हो गया। पीड़ित मासूम ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी तो वे उसे लेकर थाने पहुंच गए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव केे ही आरोपी घूरन केवट केे विरुद्ध 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उक्त मुकदमे की सुनवाई करने के दौरान आरोपी घूरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उधर, पीड़ित पक्ष के लोगों ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया।