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जानलेवा हमला करने पर दोषी को दस साल का कारावास

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 12:46 AM IST
Ten years imprisonment for murderous assault
शाहजहांपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अहसान हुसैन ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में एक दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सरकारी वकील विनोद शुक्ला, नीलिमा सक्सेना के अनुसार कटरा क्षेत्र के ग्राम समधाना निवासी लालाराम ने अपनी पत्नी को तमंचे से डराने और बेटी को गोली मारने की रिपोर्ट अपने दूर के रिश्तेदार ग्राम सुल्तानपुर निवासी रमेश और उसके पिता दीनानाथ के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 13 मई 2018 की रात करीब साढ़े दस बजे रमेेश और दीनानाथ छत से उसके घर में घुस आए। उस समय वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ छत पर सो रहे थे। आरोपियों ने उसकी पत्नी को धमकाया और बेटी कंचन को कमरे में बुलाकर उसको गोली मार दी। घायल बेटी को उसने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वादी के मुताबिक उसने अपनी बेटी की शादी आरोपी रमेश से न करके दूसरी जगह तय कर दी थी। इसी वजह से आरोपी ने हमला किया था। विवेचक ने दीनानाथ की नामजदगी गलत पाते हुए रमेश के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद जज ने रमेश को दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत वादी लालाराम को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश दिया है।
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