- साक्ष्य के आरोप में तीसरा आरोपी छूटा
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। अपर जिला जज अमरजीत वर्मा ने हत्या के मुकदमे में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मुकदमे के आरोपी तीसरे भाई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार निगोही क्षेत्र के गांव जठिउरा निवासी श्याम सिंह ने अपने भाई रघुराम सिंह की हत्या करने में गांव के रामचंदर, दयाशंकर, सियाराम (सगे भाई) के विरुद्घ 16 नवंबर 2008 को थाना निगोही में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार उसका भाई साधन सहकारी समिति में आंकिक है। इसी दिन यह लोग असलहों सहित उसके कार्यालय पर आए। खाद देने के लिए कहा। उसके भाई ने कहा कि तुम खाद के हकदार नहीं हो। वह और उसका भाई मोटर साइकिल से चल दिए। यह तीनों लोग भी मोटर साइकिल से पीछे-पीछे चल दिए। रास्ते में भट्ठे के पास रामचंद्र ने अपने भाई सियाराम की राइफल से उसके भाई केऊपर फायर किया, जिससे उसके भाई की मौत मौके पर हो गई।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात तथा सरकारी वकील संजय सिंह तोमर के तर्कों को सुनने के बाद जज ने आरोपी रामचंद्र को आजीवन कारावास, 14 हजार रुपये जुर्माना, दयाशंकर को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी सियाराम को रेलवे में ड्यूटी पर होने के कारण बरी करने का आदेश दिया गया।