पंजीकृत बेरोजगार कर सकेंगे आवेदन जमा
- सेवायोजन अधिकारी का सरकार ने बदला पद नाम
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी बेेरोजगारी भत्ता योजना शासन के निर्देश पर मंगलवार को जारी हो गई। यही नहीं, सरकार ने सेवायोजन अधिकारी का पद नाम बदलकर जिला रोजगार सहायता अधिकारीेकर दिया है। इसी के साथ योजना के आवेदन पत्र जमा करने को सेवायोजन कार्यालय में तहसीलवार चार विशेष काउंटर खोल दिए गए हैं।
जिला रोजगार सहायता अधिकारी आशा वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया: भत्ता पाने की पात्रता रखने वाले 30 से 40 वर्ष आयु तक के पंजीकृत बेरोजगार नियत प्रपत्रों समेत अपने आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में सुबह दस बजे से जमा कर सकेंगे। आवेदन पत्र जमा करने पर प्राप्ति रसीद दी जाएगी, जिस पर प्रमाण पत्रों केसत्यापन को तिथि का अंकन किया जाएगा।
श्रीमती वर्मा के अनुसार अंकित तिथि पर अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों केसाथ कार्यालय उपस्थित होकर उनका आवेदन पत्र से मिलान और जांच कराएंगे। आवेदक उप्र का मूल निवासी होना चाहिए और उसके स्वयं के परिवार की वार्षिक आय 36 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक अविवाहित महिला, विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर उसकेमाता-पिता और विवाहित महिला होने पर उसके सास-ससुर की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। विस्तृत नियमावली प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की वेबसाइट से डाउन लोड की जा सकती है।